अनाज मंडी इमरान ट्रायल से जुड़ी बड़ी खबर आई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में सदर बाजार की अनाज मंडी में हुई भीषण आगजनी मामले में इमारत मालिक मोहम्मद इमरान पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

इस त्रासदी में 45 मजदूरों की जान गई थी, जिसे भारत के सबसे दर्दनाक औद्योगिक हादसों में गिना जाता है।

अवैध निर्माण बना हादसे का कारण

कोर्ट के अनुसार इमरान ने चौथी मंजिल और छत पर गोदाम अवैध रूप से बनवाया था।
यह पूरी इमारत बिल्डिंग बायलॉज़ का उल्लंघन करती थी और आग से सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं थे।

सुरक्षा के प्रति उदासीनता पर कोर्ट सख्त

कोर्ट ने पाया कि इमरान और अन्य आरोपियों ने मुनाफे के लिए मजदूरों की जान की परवाह नहीं की।
इमारत में केवल एक संकरी सीढ़ी थी, जो अक्सर ज्वलनशील सामान से भरी रहती थी।

मार्च 2019 में भी इसी इमारत में आग लग चुकी थी, बावजूद इसके कोई सुधार नहीं किया गया।

इमरान की दलीलें हुईं खारिज

इमरान के वकील ने तर्क दिया कि वह उस मंजिल का मालिक नहीं था जहां आग लगी थी।
लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरी इमारत में बिजली की वायरिंग ख़राब थी और इमरान पूरे ढांचे का मालिक होने के नाते जिम्मेदार है।

किन धाराओं में केस चलेगा?

अदालत ने धारा 304, 308, 35 और 36 के तहत आरोप तय किए हैं।
साथ ही वैकल्पिक रूप से धारा 304A, 337 और 338 भी लगाई गई हैं, जिससे अब इमरान पर विधिवत ट्रायल शुरू होगा