रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत अगस्त महीने में आने वाले पांच प्रमुख पर्वों पर मांस और मटन विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय रायपुर मांस प्रतिबंध आदेश के अंतर्गत लिया गया है, जो धार्मिक भावनाओं के सम्मान में जारी किया गया है।

नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन तिथियों पर मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी, वे हैं:
🔹 15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
🔹 16 अगस्त – कृष्ण जन्माष्टमी
🔹 19 अगस्त – पर्युषण पर्व का प्रथम दिन
🔹 26 अगस्त – गणेश चतुर्थी
🔹 27 अगस्त – पर्युषण पर्व का अंतिम दिन

इन पांचों दिनों में रायपुर नगर निगम की सीमा में मांस और मटन की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जब्ती और विधिसम्मत दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।

रायपुर मांस प्रतिबंध आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के अनुपालन में लागू किया गया है। निगम प्रशासन ने दुकानदारों और आम जनता से अपील की है कि वे धार्मिक और सांस्कृतिक मर्यादा बनाए रखें।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो व्यापारी इन प्रतिबंधित तिथियों पर विक्रय करते पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सीधी कार्रवाई की जाएगी, ताकि शांति, व्यवस्था और सामूहिक सौहार्द प्रभावित न हो।

नगर निगम ने शहरवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि इस पहल का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता और संस्कृति के मूल्यों की रक्षा करना है।