हाईकोर्ट में नई याचिका दायर
छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर फिर से कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 14 मंत्रियों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है।

अनुच्छेद 164(1ए) का सवाल
याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के आधार पर मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन वर्तमान में 14 मंत्रियों की नियुक्ति ने यह सीमा पार कर दी है, जिससे अनुच्छेद 164(1ए) का उल्लंघन होता है।

पहले भी लग चुकी है पीआईएल
इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने भी पहले जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी। उस याचिका में भी यही तर्क दिया गया था कि मंत्री पदों की संख्या संवैधानिक सीमा से अधिक है।

सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस
राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि इस मामले से जुड़ा एक केस पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जो मध्य प्रदेश शिवराज सिंह कैबिनेट की नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है।

अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह का समय दिया है ताकि सुप्रीम कोर्ट से इस विषय में निर्णय या दिशा-निर्देश प्राप्त किए जा सकें। इसके बाद अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।