लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना

छत्तीसगढ़ की लोक कला को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के तहत मांगा गया है।

योजना का उद्देश्य पारंपरिक लोक कलाओं का संरक्षण करना है। साथ ही, कलाकारों को आर्थिक रूप से मजबूत करना भी लक्ष्य है। इसके जरिए कलाकारों को अपनी कला जारी रखने में सहयोग मिलेगा।

वहीं, प्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर भी जोर है। इससे स्थानीय कला विधाओं को व्यापक पहचान मिलने की उम्मीद है।

किन विधाओं के कलाकार आवेदन कर सकते हैं?

लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत कई कला विधाओं को शामिल किया गया है। नृत्य और संगीत से जुड़े कलाकार आवेदन कर सकते हैं। लोकनाट्य और लोकगाथा से जुड़े कलाकार भी पात्र हैं।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ी गीतकार आवेदन कर सकते हैं। वाद्ययंत्र वादक और शिल्प कलाकारों को भी योजना में शामिल किया गया है। पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाने वाले कलाकार भी आवेदन कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ी सौंदर्यकला यानी पारंपरिक श्रृंगार से जुड़े कलाकार भी पात्र होंगे। इस तरह योजना में प्रदेश की विभिन्न लोक कलाओं को स्थान दिया गया है।

चयनित कलाकारों को कितनी राशि मिलेगी?

योजना के तहत चयनित कलाकारों को वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि न्यूनतम 12 हजार रुपये निर्धारित की गई है। वहीं, अधिकतम 24 हजार रुपये तक प्रोत्साहन मिलेगा।

राशि का भुगतान ई-पेमेंट के जरिए किया जाएगा। यह सहायता एक वित्तीय वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी। इससे कलाकारों को अपनी कला गतिविधियों के लिए आर्थिक सहयोग मिलेगा।

लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना में ये शर्तें जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता संबंधी शर्तें तय की गई हैं। कलाकार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 96 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी का आय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है। इसके अलावा बैंक खाते का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में आईएफएससी कोड और पैन कार्ड की छायाप्रति भी जरूरी हैं।

पात्र कलाकारों का चिन्हारी पोर्टल पर पंजीयन भी अनिवार्य रखा गया है। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार करना उचित होगा।

आवेदन कहां और कैसे भेजें?

लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में भेजना होगा। प्रविष्टियाँ पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकार की जाएंगी। आवेदन प्रपत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

इच्छुक कलाकार संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय के नया रायपुर कार्यालय से भी प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित पते पर समय सीमा के भीतर भेजना होगा।

प्रविष्टियां भेजने का पता:

संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर
द्वितीय तल, सेक्टर-27, नया रायपुर
अटल नगर, छत्तीसगढ़ – 492018

31 अगस्त तक भेजनी होगी प्रविष्टि

प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तय की गई है। इसलिए इच्छुक कलाकारों को आवेदन समय रहते भेजना होगा।

आवेदन वाले लिफाफे पर मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी है। प्राप्त प्रविष्टियों का परीक्षण संबंधित समिति करेगी। समिति का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

योजना से कलाकारों को क्या लाभ मिलेगा?

छत्तीसगढ़ की लोक कला प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारंपरिक कलाओं से जुड़े कलाकार इनके संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आर्थिक सहयोग उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

योजना के जरिए कलाकारों को प्रोत्साहन के साथ सम्मान भी मिलेगा। साथ ही, अपनी कला को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इससे लोक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

आवेदन से पहले ध्यान रखें

  • वार्षिक आय 96 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • सक्षम प्राधिकारी का आय प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
  • चिन्हारी पोर्टल पर पंजीयन पूरा करें।
  • बैंक खाते और आईएफएससी का विवरण दें।
  • पैन कार्ड की छायाप्रति आवेदन के साथ लगाएं।
  • लिफाफे पर योजना का नाम स्पष्ट रूप से लिखें।

कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण अवसर

छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल लोक कलाकारों को आर्थिक संबल देने से जुड़ी है। इसके माध्यम से पारंपरिक कला विधाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।

लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना में चयनित कलाकारों को वार्षिक सहायता मिलेगी। इससे उन्हें कला गतिविधियों को जारी रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही, प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी गति मिलेगी।

कुल मिलाकर, इच्छुक और पात्र कलाकारों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। इसलिए कलाकारों को निर्धारित प्रारूप में समय पर अपनी प्रविष्टि भेजनी चाहिए।

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