केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोविड-19 संक्रमित होने के 30 दिनों के अंदर खुदकुशी करने वालों की मौत को संक्रमण से हुई मौत माना जाएगा जिससे उनके परिजनों को ₹50,000 का मुआवज़ा मिलेगा।

इससे पहले सरकार ने कहा था कि ज़हर खाने, हत्या या अन्य दुर्घटना से मृत्यु को कोविड-19 से हुई मौत नहीं माना जाएगा।