रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों में उनके सम्मुख अंकित अनारक्षित सदस्य और महिला सदस्य के पदों पर नियुक्ति की जानी है। कुल 11 उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण में राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना भर्ती नियम के तहत भर्ती की जाएगी।

जानकारी निम्नानुसार है –
पदों की संख्या-
राजनांदगांव – 01 पद
सरगुजा – अंबिकापुर – 01 पद
महासमुंद – 01 पद
बिलासपुर – 01 पद
दुर्ग – 01 पद
कोरिया – 01 पद
बैकुण्ठपुर – 01 पद
जगदलपुर – 01 पद
बेमेतरा – 01 पद
बलरामपुर-रामानुजगज – 01 पद
बीजापुर – 01 पद
धमतरी – 01 पद

वेतन भत्ता-

जिला आयोग के सदस्य का वेतन भत्ता उपभोक्ता संरक्षण मंडल नियम- 2020 की कंडिका 3.2 में प्रावधान अनुसार होगा।

आयु सीमा –
35 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो, और क्षमतावान, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य और औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 15 साल का अनुभव रखता हो।

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, अनर्हता, भर्ती की पद्धति,नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना नियम-2020 के संबंध में विस्तृत विवरण छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर की वेबसाईट http://cgscdrc.cg.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं।