राज्य सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना को आरम्भ किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से उन बच्चों को सहायता व शिक्षा का लाभ प्रदान किया जाएगा, जो इस कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता-पिता को खो चुके है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोर्ट के खिलाफ यह निर्णय covid-19 के कारण राज्य के उन लोगों के कुछ आंसू पोछने के लिया है, और इसके आलावा अभी राज्य सरकार ने इस छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत यह बताया है की अब इस योजना द्वारा राज्य के उन सभी बच्चो के साथ ही साथ अब निजी स्कूलों के बच्चों को भी महतारी दुलार योजना का मिलेगा लाभ जिसके कारण उन सभी बच्चो को सहायता मिल सकेगी और वह अपने सपनो को पूरा कर के भविष्य में सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन यह लाभ राज्य उन सभी बच्चो को प्रदान किया जाएगा जो इस कोरोना वायरस के कारन अपने माता-पिता को खो चुके है
- इस योजना के तहत लाभार्थी छात्रों को कक्षा पहली से आठवीं तक ₹500 प्रति माह एवं कक्षा नौवीं से बारहवीं तक ₹1000 प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- यदि Chhattisgarh Mahtari Dular Scheme के पात्र लाभार्थी बच्चे राज्य में शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश करने के लिए आवेदन करेंगे तो ऐसे में उन्हें प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत जिन भी बच्चों के परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु का कारण कोविड-19 संक्रमण है ऐसे में राज्य सरकार उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगी। राज्य सरकार इन सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करेगी।
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण में मदद करने के लिए Chhattisgarh Mahtari Dular Scheme नामक यह पहल की है।
- छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का शुभआरंभ इस वित्तीय वर्ष से कर दिया जाएगा।
केवल छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी ही छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। कोरोना संक्रमण के कारण इस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने माता पिता को खो चुके बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर अपनी शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी बच्चे किसी भी निजी या सरकारी स्कूल में पढ़ाई के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकेंगे


पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- अभिभावक या फिर माता पिता की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई ।
- इस योजना के अंतर्गत वह बच्चे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके माता-पिता की मृत्यु पहले हो गई हो लेकिन उनके अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई हो।
- वह बच्चे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु पहले हो गई हो और दूसरे की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई हो।
- माता- पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड -19 से मृत्यु हुई हो।
- कोविड -19 से मृत्यु , 2021 की अवधि में हुई।
आवश्यक दस्तावेज
- आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन पत्रिका
- आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक आधार कार्ड
- शिक्षा दस्तावेज
- माता-पिता की मृत्यु का प्रमाण (डॉक्टर द्वारा सत्यापित)
आवेदन करने की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री महतारी दुलारी योजना का लाभ कोरोना संक्रमण में बेसहारा हुए ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता को इस वित्तीय वर्ष मार्च, 2021 तक की अवधि में कोरोना के कारण खो दिया है को दिया जायेगा। जिसके लिए जिला मुख्यालय, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, और नगर-निगम में या आप समाज कल्याण विभाग में आवेदन किया जायेगा। जहाँ आपको आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा।
छात्र स्वयं या अभिभावक द्वारा अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को सीधे आवेदन कर सकते हैं। इस आशय की अधिसूचना स्कूल शिक्ष विभाग C.G. शासन द्वारा जारी कर दी गई है।
- सर्वप्रथम आपको जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस जाना होगा।
- अब आपको वहां से इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके पश्चात आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज अटैच करने हैं।
- सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करने के बाद आपको इस आवेदन पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी के पास करना होगा।
- इस प्रकार छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना ऑफलाइन आवेदन कर सकते है ।
- इस प्रकार आपका आवेदन हो जाएगा।
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