जारी आदेश

राजनादगांव। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। जिससे सार्वजनिक, सामाजिक आयोजनों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है।
जारी आदेश के अनुसार सभी माल, जिम, होलसेल दुकान, सिनेमाघर, होटल, स्वीमिंग पुल ऑडिटोरियम में एक तिहाई क्षमता के साथ हीसंचालित करने को कहा गया है।