रायपुर। राज्य में अब हुक्का बार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। बुधवार को विधानसभा ने इसके लिए संशोधन विधेयक पास कर दिया है। अब राज्य में हुक्का बार संचालित करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हुक्का बार चलना अपराध होगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़े निर्देश देते हुए कहा था कि प्रदेश में नशे के कारोबार प्रतिबंधित करने को कहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने विशेष टिप्पणी करते हुए कहा था कि बिना कानून लाए सरकार हुक्काबार पर रोक नहीं लगा सकती। अब सरकार ने इस बाबत विधेयक पास कर दिया है, जिसके बाद इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा।

तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान

कानून मंत्री मोहम्मद अकबर ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत अब रेस्टोरेंट या कैफे में हुक्का बार चलाना अपराध होगा। नियम का उलंघन करने पर 3 साल की सजा और 50,000 तक का जुर्माना देना होगा। सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस और आबकारी अधिकारी इस पर कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही सामान जब्त करने का अधिकार भी होगा।