बिलासपुर। शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार युवक को कोर्ट ने 11 माह बाद 20 साल की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला सीपत थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक सीपत क्षेत्र की रहने वाली किशोरी 2 अप्रैल 2020 की सुबह 6 बजे अपने घर से शौच के लिए निकली थी। एक घंटे बाद भी वह वापस नहीं आई, तब परिजनों ने उसकी खोजबीन की फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला तो परेशान होकर परिजन ने सीपत थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस नाबालिग लड़की के गायब होने पर अपहरण की आशंका से अपराध दर्ज कर जांच कर रही थी। करीब 8 माह बाद पुलिस ने 15 दिसंबर 2020 को मोपका से लिंगियाडीह निवासी संतोष उर्फ कृष्ण कुमार वर्मा (41) के साथ किशोरी को पकड़ लिया।
पूछताछ में किशोरी ने बताई आपबीती
पूछताछ में पता चला कि वह किशोरी को प्रेमजाल में फंसा लिया था। वह शादीशुदा होने के बाद भी उससे शादी करने का झांसा देकर उसे भगाकर ले गया था। इस दौरान उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने की बात भी सामने आई। किशोरी का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा, उसे 20 साल कैद और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
jai sir is a dedicated news blogger at The Hind Press, known for his sharp insights and fact-based reporting. With a passion for current affairs and investigative journalism, he covers national, international, sports, science, headlines, political developments, environment, and social issues with clarity and integrity.
