रायपुर। देश के कई हिस्सों में कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर राज्य सरकार ने ऐहतियात के तौर पर छत्तीसगढ़ में फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा कई और पुराने आदेश लागू कर दिए गए हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव ने आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। कार्यालय, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क धारण किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है।
होम क्वारेन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेन्टाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों, व्यसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।


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