छत्तीसगढ़ के चर्चित DMF घोटाले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा को राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टूटेजा जमानत याचिका मंजूर कर ली है। हालांकि, यह जमानत कई शर्तों के साथ दी गई है।
हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत
इससे पहले हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया था। अदालत ने मामले को गंभीर आर्थिक अपराध माना था। इसके अलावा, कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का भी उल्लेख किया। व्हाट्सएप चैट और सह-आरोपियों के बयान पर भी चर्चा हुई। नतीजतन, हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं अदालत ने जांच प्रभावित होने की आशंका जताई थी।
DMF घोटाले में लगे गंभीर आरोप
जांच एजेंसियों के अनुसार, जिला खनिज फाउंडेशन फंड का दुरुपयोग हुआ। यह राशि विकास कार्यों के लिए निर्धारित थी। आरोप है कि निविदा प्रक्रिया में अनियमितताएं हुईं। साथ ही कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। स्मार्ट क्लास और जल शोधन परियोजनाएं जांच के दायरे में हैं। खासतौर पर करोड़ों रुपये की अवैध वसूली का दावा किया गया। वहीं दूसरी ओर, राज्य पक्ष ने प्रभाव के दुरुपयोग की बात कही। इसलिए मामले को संगठित भ्रष्टाचार से जोड़ा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसके बाद मामले पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बागची की पीठ ने सुनवाई की। इसी बीच अदालत ने अनिल टूटेजा जमानत को मंजूरी दे दी। हालांकि, कोर्ट ने कुछ सख्त शर्तें लगाई हैं। टूटेजा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। साथ ही उन्हें अपने ठहरने की जानकारी देनी होगी। हर सुनवाई में उपस्थित रहना भी अनिवार्य रहेगा।
जांच एजेंसियों ने क्या कहा?
जांच एजेंसियों का दावा है कि अनिल टूटेजा जमानत मामले में साक्ष्य मजबूत हैं। कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जुटाए गए हैं। इसके अलावा, कथित आर्थिक लेनदेन की भी जांच हो रही है। वहीं एजेंसियां अन्य आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं। कुल मिलाकर, मामला अभी भी जांच के दायरे में बना हुआ है। इसलिए आने वाले दिनों में नए खुलासे संभव हैं।
मामले पर अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अंतिम फैसला ट्रायल में होगा। हालांकि, फिलहाल अनिल टूटेजा जमानत मिलने से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, यह मामला लंबे समय से राजनीतिक चर्चा में बना हुआ है। नतीजतन, अब इस केस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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