मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितंबर को बैठक हुई। कैबिनेट के फैसले में अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी दी गई। बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुई।
नई नीति में मेरिट सूची से जुड़े नियम स्पष्ट किए गए हैं। समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को वरीयता मिलेगी। यह नियम समान श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होगा।
राजकीय विश्वविद्यालय का अनुभव भी मान्य
अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव को लेकर भी नई व्यवस्था की गई है। अधिकतम 30 अनुभव अंकों का प्रावधान रहेगा। राजकीय विश्वविद्यालय में पांच महीने पढ़ाने पर पांच अंक मिलेंगे।
यह प्रावधान एक शैक्षणिक सत्र में पूरे किए गए अध्यापन कार्य पर लागू होगा। इससे विश्वविद्यालयों में पढ़ा चुके अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को अवसर
राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव का उपयोग किया जाएगा। उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर मिलेगा।
इसके साथ ही मानदेय व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय होगा। कार्य-दायित्व और कार्य-अवधि भी स्पष्ट की गई है।
‘हनुमान अंश’ फिल्म पर SGST प्रतिपूर्ति
बैठक में फिल्म ‘हनुमान अंश’ से जुड़े आदेश का अनुसमर्थन हुआ। मुख्यमंत्री ने 10 सितंबर को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी।
फिल्म के प्रदर्शन पर सिनेमाघरों को SGST के बराबर राशि मिलेगी। इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी किया था। कैबिनेट ने इस आदेश का अनुसमर्थन किया।
पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट के फैसले में पूर्व अग्निवीर सैनिकों से जुड़ा निर्णय भी शामिल है। राज्य की तृतीय श्रेणी सिविल सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी मिली है। नए नियमों में नियुक्ति और सेवा शर्तें तय की गई हैं।
पुलिस और वन विभाग में मिलेगा लाभ
पूर्व अग्निवीरों को कई विभागों की भर्ती में आरक्षण मिलेगा। पुलिस विभाग में आरक्षक पद इसके दायरे में होगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक पद शामिल है।
जेल विभाग के जेल प्रहरी पद पर भी आरक्षण मिलेगा। इससे संबंधित भर्तियों में आरक्षण लागू करने का रास्ता स्पष्ट होगा।
भर्ती प्रक्रिया के लिए नियम तय
कैबिनेट के फैसले के तहत छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को मंजूरी मिली है। इन नियमों में भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
नियमों में भर्ती के मापदंड और आरक्षण की व्यवस्था शामिल है। चयन प्रक्रिया को भी नियमों के तहत तय किया गया है। नियुक्ति और सेवा शर्तों का भी उल्लेख रहेगा।
शिक्षा और रोजगार से जुड़े अहम निर्णय
बैठक में शिक्षा और रोजगार से संबंधित व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया। अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव और मानदेय को लेकर नियम स्पष्ट हुए।
वहीं पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। फिल्म ‘हनुमान अंश’ को लेकर SGST प्रतिपूर्ति का आदेश भी मंजूर हुआ।
तीन क्षेत्रों से जुड़े फैसलों का असर
कैबिनेट के फैसले में शिक्षा, सिनेमा और सरकारी भर्ती से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। अतिथि व्याख्याता नीति में अनुभव को अधिक स्पष्ट किया गया।
पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम तय किए गए। वहीं फिल्म प्रदर्शन से जुड़े SGST की प्रतिपूर्ति का रास्ता साफ हुआ।
संबंधित विभाग करेंगे आगे की प्रक्रिया
इन फैसलों के बाद संबंधित विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अतिथि व्याख्याता नीति के अनुसार आगे नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी।
पूर्व अग्निवीर भर्ती नियमों के तहत आरक्षण लागू किया जाएगा। वहीं फिल्म से जुड़े आदेश के अनुसार सिनेमाघरों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया पूरी होगी।
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