रायपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रमों का एलान कर दिया है। इसके बाद जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। आदेश के कुछ घंटे बाद ही कलेक्टर ने आदर्श आचार संहिता और निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। यहां निर्वाचन संपन्न होने तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। इन क्षेत्रों में किसी भी तरह का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर ने इन सभी नियमों को लेकर कहा कि सभी को इन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। जो भी इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे एवं एसएसपी बद्रीनारायण मीणा ने बुधवार शाम बैठक लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता सहित निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि जिले में भिलाई नगर निगम, रिसाली, भिलाई-चरोदा, नगर पालिका परिषद जामुल और नगर पंचायत उतई में निर्वाचन होना है। इन नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। इन नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

20 दिसंबर को मतदान

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 27 नवंबर को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और आरक्षण की सूचना का प्रकाशन सहित मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक अवकाश के दिनों को छोड़कर नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जा सकेगा। 4 दिसंबर को नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 6 दिसंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नाम वापसी के पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची और प्रतीक चिन्हों का आबंटन इसी तिथि को किया जाएगा। फिर 20 दिसंबर को मतदान और 23 दिसंबर को मतगणना होगी।

ऑनलाइन होगी प्रक्रिया

उम्मीदवार अपना नाम निर्देश पत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। ये संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों के किसी भी च्वॉइस सेंटर से दाखिल किया जा सकेगा। ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए फार्म की कॉपी संबंधित नगरीय निकाय के रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में जमा करना होगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतिभूति राशि के मुताबिक पार्षद पद के लिए नगर निगम क्षेत्रों के लिए 5 हजार रुपये, नगर पालिका परिषद क्षेत्रों के लिए 3 हजार रुपये और नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए 1 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित राशि की केवल आधी राशि निर्धारित की गई है।

खर्च पर होगी निगाह

निर्वाचन विभाग ने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित की है। इस हिसाब से नगर निगम क्षेत्रों के लिए 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या की स्थिति में 5 लाख रुपये, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम के लिए 3 लाख रुपये तक खर्च किया जा सकता है। इसी तरह नगर पालिका परिषद क्षेत्रों के लिए डेढ़ लाख और नगर पंचायतों के लिए व्यय सीमा 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है।