रायपुर। प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने में भारी इजाफा किया गया है। ये बढ़ोतरी 9 मई 2016 के बाद की गई है। यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसमें केंद्र द्वारा 2019 में घोषित कई दरों में कटौती भी की गई है। इसके अनुसार अब हेल्मेट न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार ने इस पर एक हजार रुपये जुर्माना हर बार पकड़े जाने पर घोषित कर रखा है। इसी तरह, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने व सवारी बैठाने पर 1000 रुपए देने होंगे। इस पर केंद्र सरकार ने भी हजार रुपए तय किए हैं। बिना परमिट की गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार और दूसरी बार में 10,000 रुपये देने होंगे।
तेज रफ्तार वाहन चलाते पकड़े जाने पर पहली बार में 1000 और दूसरी बार में 2000 रुपये जुर्माना तय किया गया है। परिवहन विभाग ने नए नियमों की अधिसूचना भी जारी कर दी है। बिना रजिस्ट्रेशन वाली दो व तीन पहिया वाली गाड़ी का उपयोग करने पर पहली बार में 1000 और दूसरी बार में 2000 रुपये देने होंगे। इधर, केंद्र ने 5 से 10,000 रुपये जुर्माना पहले अपराध पर तय किया है। राज्य में लाइट व्हीकल में 2000 और दूसरी बार में 3000 रुपये देने होंगे।
jai sir is a dedicated news blogger at The Hind Press, known for his sharp insights and fact-based reporting. With a passion for current affairs and investigative journalism, he covers national, international, sports, science, headlines, political developments, environment, and social issues with clarity and integrity.
