पुर्तगाल। कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है , अब कर्मचारियों को हेल्दी और फिट रखने के लिए पुर्तगाल सरकार ने बड़ी पहल की है। वहां पर अध्यादेश पास किया गया है कि काम के घंटे शुरू होने से पहले या बाद में अपने कर्मचारियों को फोन करने वाले बॉस को हो सकती है सजा।

यूरो न्यूज के मुताबिक पुर्तगाल की श्रम और सामाजिक सुरक्षा मंत्री एना मेंडिस गोदिन्हो ने लिस्बन में इस बारे में घोषणा की। कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन काफी बढ़ा है, लिहाजा इस बात शिकायतें भी काफी आ रही हैं कि, लोगों से ज्यादा वक्त तक काम करवाया जा रहा है। ऐसे में अब कई देशों ने ‘वर्क फ्रॉम होम’ को लेकर कानून बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहला कानून ‘वर्क फ्रॉम होम’ को लेकर पुर्तगाल में बनाया गया है, जहां ऑफिस आवर खत्म होने के बाद बॉस का मैसेज तक भेजना गैर-कानून घोषित कर दिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक कई जगहों पर बॉस अपने कर्मचारियों को तंग रखने की प्रवृति रखते हैं। वे काम के घंटे पूरे होने के बाद भी अपने कर्मचारियों को कॉल या मैसेज करके दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। बॉस अपने स्टाफ पर एडवांस में कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए भी बोलते हैं। ऐसा करने से कर्मचारियों पर हमेशा दबाव बना रहता है। जिसका असर उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। इस अध्यादेश में कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी का बच्चा छोटा है तो वह उसके 8 साल की उम्र होने तक वर्क फ्रॉम होम की मांग कर सकता है। उसके बॉस को अनिवार्य रूप से इस मांग को मानना पड़ेगा। ऐसा न करने पर कंपनी पर जुर्माने और सजा की कार्रवाई हो सकती है।

पुर्तगाल की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी ने कानून को मंजूरी दे दी है जो यह सुनिश्चित करेगा कि यह घर से काम करने वाले लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जा सके। नए नियमों के तहत, कर्मचारियों को ऑफिस आवर से ज्यादा काम करवाने पर सीधे जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कंपनियों को दूर-दराज से काम करने पर होने वाले खर्च जैसे कि बिजली और इंटरनेट के अधिक बिलों के भुगतान में भी मदद करनी होगी। पुर्तगाल की संसद में श्रम कानून को लेकर कई तरह के संसोधन किए गये हैं, जिसका स्वागत किया जा रहा है। पुर्तगाल सरकार का यह अध्यादेश उन्हीं कंपनियों पर लागू होगा, जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं।