छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है। खनिज विभाग की टीम ने जांच अभियान के दौरान छह ट्रैक्टर जब्त किए। इन वाहनों में रेत और पत्थर लदे हुए थे। यह खनिज परिवहन कार्रवाई कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देश पर की गई।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी और जांच अभियान चलाया जा रहा है।
खनिज परिवहन कार्रवाई में तीन क्षेत्रों से जब्त हुए ट्रैक्टर
खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बस्ती-बगरा क्षेत्र में चार ट्रैक्टर पकड़े गए। इन सभी वाहनों में रेत भरी हुई थी। जब्त ट्रैक्टरों को सुरक्षा के लिए कोडगार चौकी में रखा गया है।
वहीं, सारबहरा क्षेत्र में पत्थर से भरा एक ट्रैक्टर जब्त किया गया। इसके अलावा, अंडी क्षेत्र में रेत से भरा एक अन्य ट्रैक्टर पकड़ा गया। इन दोनों वाहनों को अमरपुर पुलिस लाइन में रखा गया है।
खनिज परिवहन कार्रवाई के तहत वाहन मालिकों पर होगी कानूनी कार्रवाई
विभाग ने संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। इन मामलों में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। निर्धारित अर्थदंड या समझौता राशि जमा होने के बाद नियमानुसार वाहन मुक्त किए जाएंगे।
प्रशासन का उद्देश्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण रखना है। इसके लिए विभागीय टीम लगातार क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है।
कलेक्टर ने नियमित जांच और निगरानी के दिए निर्देश
कलेक्टर विजय दयाराम के. ने खनिज विभाग को नियमित जांच अभियान जारी रखने को कहा है। उन्होंने अवैध खनिज गतिविधियों पर नजर रखने और उल्लंघन के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही, सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण पर भी जोर दिया गया है। कलेक्टर ने शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण जांच और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा है।
अवैध उत्खनन और भंडारण पर भी रहेगी नजर
खनिज विभाग को केवल परिवहन ही नहीं, बल्कि अवैध उत्खनन और भंडारण की जांच करने के निर्देश मिले हैं। विभागीय अमला संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करेगा। इससे जिले में खनिज संबंधी नियमों के पालन की निगरानी की जा सकेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों से जुड़े मामलों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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