भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. स्टेट बैंक पर यह जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया है.गौरतलब है कि रिजर्व बैंक बैंकों पर नियम-कायदों के पालन के मामले में सख्त निगरानी रखता है और किसी बैंक में चूक पाए जाने पर उसे ऐसे आर्थिक दंड या अन्य सख्त कार्रवाई करता है. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है.भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है और उसके द्वारा ऐसी चूक हैरान करती है.
रिजर्व बैंक ने कहा है कि 18 अक्टूबर, 2021 को SBI पर भारतीय रिजर्व बैंक (फ्रॉड क्लासिफिकेशन और कॉमर्शियल बैंक और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट), 2016 के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया. RBI ने यह जुर्माना अपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 46(4) (i) और 51 (1) के साथ सेक्शन 47A (1) (c) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया है.
एक अन्य बयान में रिजर्व बैंक ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा ‘कस्टमर प्रोटेक्शन-लिमिटिंग लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन ऑथराइज्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स’, ‘साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स इन बैंक्स’, ‘क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन्स ऑफ बैंक्स’ और ‘कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाइ बैंक्स’ जैसे गाइडलाइन के उल्लंघन के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक परजुर्माना लगाया गया है.
रिजर्व बैंक ने दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा था कि क्यों न उन पर जुर्माना लगाया जाए, जिस पर दोनों बैंक समुचित जवाब नहीं दे पाए.
रिजर्व बैंक ने साफ किया कि यह कार्रवाई सिर्फ नियमों के अनुपालन में खामी की वजह से है और किसी ग्राहक के साथ बैंक के किसी लेनदेन से इसका कोई मतलब नहीं है.
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