रायपुर, 06 मार्च 2025: विश्वविद्यालय परीक्षा की उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया छात्रों को अपने उत्तरों का विश्लेषण करने और मूल्यांकन में संभावित त्रुटियों की जांच करने का अवसर देती है।
RTI के माध्यम से उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने की प्रक्रिया:
- RTI आवेदन तैयार करें:
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक लिखित आवेदन तैयार करें।
- इसमें नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, वर्ष और उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने का अनुरोध शामिल हो।
- संपर्क विवरण (पता, मोबाइल नंबर, ईमेल) भी जोड़ा जाए।
- RTI शुल्क जमा करें:
- आवेदन के साथ ₹10 का शुल्क जमा करना होगा, जिसे डिमांड ड्राफ्ट, इंडियन पोस्टल ऑर्डर (IPO) या ऑनलाइन मोड से भुगतान किया जा सकता है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) वर्ग के छात्रों को कुछ राज्यों में शुल्क छूट मिल सकती है।
- RTI आवेदन कहां जमा करें?
- आवेदन विश्वविद्यालय के जनसूचना अधिकारी (Public Information Officer – PIO) को संबोधित करें।
- इसे हस्तगत (by hand) या डाक (registered/speed post) के माध्यम से भेजा जा सकता है।
- उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने की समय सीमा:
- RTI नियमों के अनुसार, विश्वविद्यालय को 30 दिनों के भीतर उत्तर पुस्तिका की कॉपी उपलब्ध करानी होगी।
- यदि समय सीमा के भीतर उत्तर नहीं मिलता, तो छात्र प्रथम अपील (First Appeal) विश्वविद्यालय के अपीलीय अधिकारी (FAA) के पास दायर कर सकता है।
- अपील का अधिकार:
- यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता या तय समय में उत्तर नहीं दिया जाता, तो छात्र राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) में दूसरी अपील दर्ज कर सकता है।
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