• इस योजना का लाभ प्रदेश की सभी श्रमिक गर्भवती महिलाओ को प्रदान किया जायेगा ।
  • हितलाभ-रूपयें 10000/- प्रसूति लाभ जिसमें सें रू. 5000/- गर्भधारण के प्रथम तिमाही एवं शेष 5000/-रू. तृतीय तिमाही (आठवें माह में) भुगतान। सहायता राशि सूचना प्राप्ती के 72 घंटे के भीतर भुगतान ।
  • पात्रताः- हितग्राही के पति या पत्नि का पंजीयन आवश्यक। महिला श्रमिक के गर्भधारण की अधिकृत सत्यापन डाक्टर, एएनएम अथवा मितानीन के व्दारा होना अनिवार्य। सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थानों में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिक की पत्नि को योजना का लाभ नही होगा। प्रसूति योजना का लाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगी। लाभ की प्रात्रता पंजीयन के 90 दिवस के उपरान्त।

दस्तावेज़ (पात्रता )

1)मितानिन/डाक्टर व्दारा जरी प्रमाण पत्र या ए एन एम व्दारा देय जच्चा बच्चा कार्ड
2)बैंक पासबुक फोटो कॉपी

राज्य के जो इच्छुक गर्भवती महिलाये इस योजना के तहत आवेदन करना चाहती है तो वह अपने नज़दीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकते है ।वहाँ जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा । इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार नंबर ,गर्भावस्था की तारीक आदि भरनी होगी ।आवेदन फॉर्म भरने के बाद अपने सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जहा से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया है वही जमा करना होगा ।भुगतान करने हेतु हितग्राही को केवल ए एन  एम/ चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं कंडिका 7 में वर्णित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे ।आवेदिका को प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा । यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं किया जा सका है। तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है

आवेदन फॉर्म प्रारूप

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं