सौर सुजला योजना के तहत राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों को सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप प्रदान करेगा जिससे वे अपनी भूमि पर कृषि व सिंचाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई गांव हैं जहाँ राज्य सरकार द्वारा आज भी बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी है। इसलिए सौर सुजला योजना उन किसानों के लिए एक वरदान की तरह है जिन्हें सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत पड़ती थी।
उद्देश्य
सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य रियायती दरों पर उन्हें सौर सिंचाई पंप प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाना है। इस योजना से न केवल किसान अपनी भूमि पर खेती करने के लिए अधिक सक्षम होंगे बल्कि इस योजना के तहत ग्रामीण छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। सौर सुजला योजना के तहत सरकार क्रमश: 3HP और 5HP क्षमता वाले सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंपों को किसानों को वितरित करेगी। पंप 31 मार्च 2019 तक किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराये जायेंगे। सौर सुजला योजना के तहत अगले दो साल में छत्तीसगढ़ में लगभग 51000 किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना को उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा जहां बिजली अभी तक नहीं पहुँची है।
योजना के तहत सोलर पम्पों की रियायती दरें
वर्तमान में 5HP सोलर पंप की बाजार में कीमत 4.5 लाख है। सौर सुजला योजना के तहत ये सोलर पंप किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराये जायेंगे। 5HP सोलर पंप की रियायती कीमत लगभग 10,000- 20,000 होगी जो इस समय निश्चित नही है। वहीँ काम क्षमता वाले 3HP सोलर पंप की बाजार में कीमत 3.5 लाख है। ये सोलर पंप योजना के तहत योग्य किसानों को 7,000- 18,000 की रियायती कीमत पर प्रदान किये जायेंगे। इसलिए यह पम्पों पर एक भारी छूट है अन्यथा गरीब किसानों के लिए पहुँच से बाहर होता।
कार्यान्वयन
इस को योजना छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन क्रेडा (छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी) द्वारा लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष यानि 2016-17 के भीतर लगभग 11000 सौर पंप राज्य के कई क्षेत्रों में किसानों को वितरित किया जाएगा। सौर सुजला योजना के तहत लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा। किसान जो पहले से ही बोरवेल या पंप योजना के तहत लाभान्वित है वो भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
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पंजीकरण कैसे करें
इस योजना के लाभार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का कृषि विभाग मुख्य पंजीयन प्राधिकरण है। किसान आवेदन करने के लिए मुक्त है पर रियायती दरों में सोलर पंप बांटने के लिए योग्य पात्रों को चयन कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा। इस योजना के लिए आवेदन पत्र ब्लॉक कार्यालयों और कृषि कार्यालयों में उपलब्ध है। आवेदन को ठीक से भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल कृषि कार्यालयों में प्रस्तुत करना होगा। इस योजना के लिए आवेदन शुल्क भी है। आवेदन प्राप्त होने के बाद क्रेडा द्वारा जांच की जाती है की आवेदक इस योजना के लिए योग्य पात्र है या नही।
योजना के तहत वितरित सोलर पम्पों के प्रकार
सौर सुजला योजना के तहत लाभार्थियों को 2 तरह के सोलर पंप वितरित किये जायेंगे। इन सोलर पम्पों की क्षमता और विन्यास अलग -2 होगा। इनमे से पहला सोलर पंप 3HP का है। यह छोटे पैमाने के किसानों के लिए उनकी सिंचाई गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरा सोलर पंप 5HP का है जिसकी क्षमता अधिक है और यह ज्यादा पानी को पंप कर सकता है। यह माध्यम से उच्च पैमाने के किसानों के लिए उनकी सिंचाई गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये दोनों ही सोलर पंप अत्यधिक कुशल हैं और क्रेडा द्वारा इन पम्पों के स्थापना और रख-रखाव में तकनीकी सहायता दिया जाता है।
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लाभार्थी की आवश्यक जानकारी
इस योजना के लिए कृषि विभाग आवेदक से आवश्यक जानकारी एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। लाभार्थी का नाम व पता उचित दस्तावेज जैसे पहचान के सबूत और पते के सबूत के साथ एकत्रित करना। इस योजना में शामिल होने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लाभार्थी के बैंक खाते की जानकारी आवश्यक होती है। आवेदक को अपनी किसी एक बचत बैंक खाते की जानकारी प्रदान करनी होगी। आवेदक को अपना मोबाइल नंबर भी अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से परियोजना के बारे में अद्यतित करते रहा जायेगा।
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