राजधानी में ही कुछ राशन दुकानदार मनमानी कर रहे हैं। नया मामला बारदाना देने में लापरवाही बरतने को लेकर है। उपभोक्ता भंडार की राशन दुकान को लापरवाही के आरोप में ही निलंबित किया गया है। कलेक्टर रायपुर द्वारा बारदाना उठाव में आनाकानी करने वाले राशन दुकानदारों के खिलाफ सख्त
कार्यवाही के निर्देश के चलते खाद्य विभाग ने रायपुर शहर सहित बिरगावं के 4 राशन दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करनें की कार्यवाही शुरू कर दी है। इन चारों दुकानों का संचालन जागरूक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा किया जा रहा है।
1 दिसम्बर 2021 से खरीफ वर्ष 2021-22 की धान खरीदी प्रारम्भ होने जा रही है। शासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरण किये जाने वाले चाँवल की बिक्री के बाद खाली बारदाने मार्कफेड में जमा करना अनिवार्य है। खाद्य निरीक्षको द्वारा अपने प्रभार क्षेत्र की राशन दुकानों में जांच कर प्रतिवेदन दिए जाने पर ज्ञात हुआ कि प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, महिला स्व सहायता समूह औऱ ग्राम पंचायतों के द्वारा पिछले माहों में वितरण के लिए दिए गए चाँवल को उपभोक्ताओं को देने के बाद खाली बारदाने नियम से वापस नही किये जा रहे है।
रायपुर नगर निगम सहित नगरीय औऱ ग्रामीण क्षेत्रों की 58 राशन दुकानो को चिन्हित किया है जिनके द्वारा बारदाना दिए जाने में लापरवाही की जा रही है। जागरूक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार के द्वारा संचालित बिरगावं की राशन दुकान441006004, सहित रायपुर नगर निगम क्षेत्र की 441001003, 441001008 औऱ 441001193 से शासन को कुल 26000 बारदाने लिया जाना शेष है। खाद्य निरीक्षकों के द्वारा प्रतिवेदन में बताया गया है कि उपरोक्त उपभोक्ता भंडार के संचालक द्वारा केवल 5000 बारदाने दिए गए है।
छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2017 की धारा 15 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा दिये गए निर्देश का पालन न करने पर निलम्बन का कार्यवाही की जा सकती है। 56 शासकीय उचित मूल्य दुकानो को बारदाना न दिए जाने के कारण 22 नवम्बर 2021 को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर बारदाना 3 दिवस के भीतर न दिए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। बारदाना प्रदाय नहीं किया जाना छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2017 के प्रविधानों का उल्लंघन है। इसके चलते खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की।
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