रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार- प्रसार का आज अंतिम दिन है। रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह थम जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, आम सभा और ऐसे चुनावी आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार – प्रसार करने की समय सीमा आज रात 10 बजे तक रखी गई है।
बता दे कि 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होंगे जहा 385 केंद्रों पर 8 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को जारी कर दिए गए हैं।
कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अलग व्यवस्था
राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि कोरोना से संक्रमित मरीजों की सूची स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त कर लें साथ ही साथ ही मरीजों को कोविड प्रोटोकाल के साथ मतदान करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं , अगर कोई कोविड-19 संक्रमित मरीज मतदान करना चाहता है तो उसे पीपीई किट में मतदान समाप्ति के एक घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा और पीपीई किट की व्यवस्था भी मतदाता को खुद करना होगा।
शराब दुकानों को बंद रखने का निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले शहरों में आज शाम 5 बजे से 20 दिसंबर को मतदान समाप्त होने तक शराब दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। इस दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, भोजनालय, दुकान सहित किसी भी सार्वजनिक स्थल और निजी स्थल में भी किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ बेचने और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
20 दिसंबर को अवकाश घोषित
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद कारखानों, दुकानों और दूसरी स्थापनाओं में काम करने वाले श्रमिकों की 20 दिसंबर को छुट्टी रहेगी। नगरपालिकाओं के आम और उप निर्वाचन के दौरान ऐसे सभी नगरीय निकाय जहां 20 दिसंबर को मतदान होने हैं उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है।
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