रायपुर। छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वसूले जाने वाले जुर्माने की नई दरें और नियम लागू करने के साथ-साथ पहली बार कुछ और गलतियों को कानूनी दायरे में ले लिया है। प्रदेश में पहली बार 14 साल या कम उम्र के बच्चों के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर अभिभावकों को बुलाकर उनसे 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। । अगर कोई बच्चा दूसरी बार पकड़ा गया तो उसके अभिभावकों से 1000 रुपये वसूले जाएंगे और हर बार जुर्माना बढ़ता जाएगा। परिवहन सचिव का कहना है कि जिन केंद्रीय नियमों को प्रदेश के अनुकूल समझा गया, प्रदेश के कानून में उन्हें एडाप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ और अपराधों को कानूनी दायरे में लाया गया है, जिनको लेकर पहले स्पष्ट नियम नहीं थे। कानून और मोटरयान एक्ट की नई दरें भी पूरे राज्य में लागू कर दी गई हैं।
लाइसेंस न होने पर जुर्माना
लाइसेंस न होने पर जुर्माना अप्राधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने पर 1000 रुपये भरने होंगे। अर्थात अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है या वह किसी कानूनी दायरे में वाहन नहीं चला सकता, तब जिस व्यक्ति ने उसे गाड़ी दी, उस पर यह जुर्माना लगेगा। इसी तरह, किसी गाड़ी का कंडक्टर लाइसेंस संबंधी अपराध करता है तो उसे 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा। यात्री बसों में बिना टिकट या बिना पास के यात्रा करने पर पहली बार में 500 और दूसरी बार में भी इतना ही जुर्माना देना होगा। यह मोटरयान एक्ट की धारा 187 के तहत देना होगा। संशोधित नियमों के अनुसार गंतव्य वाले वाहनों में कंडक्टर द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर पहली और दूसरी बार पकड़े जाने पर 500-500 रुपये भरने होंगे। दो या तीन पहियों के संविदा वाहन चलाने से इनकार करने पर पहली बार में 100 और दूसरी बार में भी 100 रुपये देने होंगे।
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