रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पेंशनर परिवारों को पुनरीक्षित दरों के हिसाब से महंगाई भत्ता स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार 1 अक्टूबर 2021 से 7वें वेतनमान के मूल पेंशन परिवार के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत हो जाएगा। इससे पहले इन्हें 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था।

किन्हे मिलेगा भत्ते का फायदा

ये राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्ति, असमर्थता और क्षतिपूर्ति पेंशन पर ही दी जानी है। सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ता पर भी ये महंगाई भत्ता लागू होगा। कुछ प्रतिबंधों के साथ पारिवारिक पेंशन और असाधारण पेंशन पाने वालों को भी यह राहत दी जाएगी।