केंद्र के 51.20 लाख के मुकाबले राज्य ने दिया 58.91 परिवारों को लाभ
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के 58.91 लाख परिवारों को मई 2021 से नि:शुल्क चावल का वितरण किया जा रहा है, जो नवम्बर माह तक जारी रहेगा, जबकि भारत सरकार द्वारा राज्य के केवल 51.20 लाख अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नि:शुल्क चावल का आबंटन दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में केन्द्र से प्राप्त आबंटन से अधिक चावल का वितरण राज्य शासन द्वारा किया जा रहा है तथा अतिरिक्त वितरण किए जा रहे चावल की सब्सिडी राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।
खाद्य विभाग, भारत सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल राज्य के राशनकार्डधारी परिवारों को माह मई से नवंबर तक प्रति सदस्य 5 किलो चावल का अतिरिक्त आबंटन प्राप्त हुआ है जिसका वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 51.20 लाख राशनकार्ड में शामिल 2 करोड़ सदस्यों हेतु उपरोक्त चावल का आबंटन प्राप्त हुआ है जबकि राज्य में प्रचलित सभी 68.63 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृृत राज्य में 7.19 लाख राशनकार्ड अन्त्योदय योजना के तथा शेष 44.01 लाख राशनकार्ड प्राथमिकता वाले परिवारों को जारी किए गए हैं।
हर महीने 1 लाख टन से अधिक का आबंटन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय परिवार के लिए प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न की पात्रता तथा प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों हेतु खाद्यान्न की मासिक पात्रता 5 किलो प्रति सदस्य निर्धारित है। उपरोक्त दोनों श्रेणी के राशनकार्डों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वर्तमान में माह मई से नवंबर तक के प्रत्येक माह हेतु 1 लाख टन से अधिक चावल का अतिरिक्त आबंटन प्रदाय किया जा रहा है, जिसका वितरण इन राशनकार्डों में शामिल सदस्यों को किया जा रहा है।
अन्त्योदय योजना के राशनकार्ड धारी को 40 किलो चावल
अन्त्योदय अन्न योजना के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को 35 किलो चावल की सामान्य मासिक पात्रता के अलावा इन राशनकार्डों में शामिल प्रत्येक सदस्य को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है। प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में निर्धारित पात्रता अनुसार प्रत्येक माह सामान्य एवं अतिरिक्त आबंटन का वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अन्त्योदय एवं सामान्य परिवार के लिए निर्धारित पात्रता तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अतिरिक्त खाद्यान्न को जोड़कर प्रदेश के राशनकार्डधारियों को माह मई से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
97 करोड़ की सब्सिडी
राज्य में कोविड की द्वितीय लहर को देखते हुए गरीब एवं जरूरतमंद राशनकार्डधारियों को राज्य शासन द्वारा माह मई से नवंबर के दौरान चावल का नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है जबकि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य को इस अवधि के लिए जारी चावल की प्रदाय दर 3 रुपए प्रतिकिलो है। इस प्रकार राज्य शासन द्वारा माह मई से सितंबर तक वितरित नि:शुल्क चावल पर 97 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जावेगी।
राज्य सरकार उठा रही पूरा खर्च
माह मई से सितंबर तक भारत सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल 10.78 लाख टन चावल के आबंटन में से 10.56 लाख टन चावल का वितरण पात्रतानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल परिवारों को किया गया है। इसी अवधि में राज्य में प्रचलित अतिरिक्त राशनकार्डों पर 1.12 लाख टन नि:शुल्क चावल का वितरण किया गया है, जिसका व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है।
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