रायपुर। राजस्व सचिव एवं राहत आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन रीता शांडिल्य ने सभी जिला कलेक्टरों एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कोरोना के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को 50 हजार रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता देने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन द्वारा ये सहायता राशि राज्य आपदा विमोचन निधि से दी जाएगी।
आदेश में सभी कलेक्टरों को कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार के गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी दिशा-निर्देश एवं परिपत्र के अनुक्रम में प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल आर्थिक अनुदान सहायता देने के लिए समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें। राहत आयुक्त ने दिशा-निर्देशों के साथ उच्चतम न्यायालय के आदेशों की छायाप्रति और गृह मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर और संशोधन की छायाप्रति कलेक्टरों को भेजी है।
उच्चतम न्यायालय ने जारी किया था आदेश
उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली ने 30 जून 2021 और 04 अक्टूबर 2021 को पारित आदेश में कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक अनुदान सहायता किस आधार पर दिया जाना है, इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। उक्त आदेशों की छायाप्रति और भारत सरकार, गृह मंत्रालय, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के 30 जून 2021 के निर्णय के पालन में 03 सितंबर 2021 को जारी सर्कुलर औऱ तत्संबंध में 11 सितंबर 2021 में संशोधन की छायाप्रति भी जिला कलेक्टरों को पत्र के साथ भेजी गई है।
आत्महत्या करने वाले भी शामिल
कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के भीतर यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। उस स्थिति में भी परिवार के सदस्य को भी 50 हजार रुपए अनुग्रह सहायता राशि दी जाएगी। यदि कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य को अनुग्रह राशि नहीं मिली हो, तो वह अपनी शिकायत, शिकायत निवारण समिति में दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही शिकायत निवारण समिति मृत व्यक्ति के चिकित्सा उपचार संबंधी दस्तावेजों की जांच कर शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर समुचित निर्णय लेगी।
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